NPS: 25 साल उम्र से हर महीने ₹10,000 निवेश; रिटायरमेंट पर कितना बनेगा फंड, जान लें मंथली पेंशन
NPS Calculation की मदद से जानते हैं कि अगर आपकी उम्र 25 साल है और 10 हजार रुपये हर महीने निवेश करते हैं, तो 60 साल में रिटायरमेंट पर आपका अनुमानित कॉपर्स कितना होगा. साथ ही आपको मंथली पेंशन कितनी मिल सकती है.
NPS Calculation
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NPS Calculator: प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारी भी रिटायरमेंट के बाद अपने लिए पेंशन का इंतजाम कर सकते हैं. इसका एक सबसे सस्ता और आसान ऑप्शन नेशनल पेंशन सिस्टम (Nation pension System) है. NPS में जितना जल्दी निवेश शुरू किया जाए, रिटायरमेंट बाद उसका उतना ही फायदा होगा. पहला यह कि आपको बड़ा रिटायरमेंट फंड (Retirement fund) बनाने का मौका मिलेगा. साथ में हर महीने अच्छा-खासा अमाउंट बतौर पेंशन हासिल कर सकते हैं. हालांकि, NPS में निवेश पर किसी भी तरह के न्यूनतम पेंशन की गारंटी नहीं है. यह आपकी एन्युटी रकम और उस पर मिलने वाले अनुमानित रिटर्न पर निर्भर करेगा. NPS Calculation की मदद से जानते हैं कि अगर आपकी उम्र 25 साल है और 10 हजार रुपये हर महीने निवेश करते हैं, तो 60 साल में रिटायरमेंट पर आपका अनुमानित कॉपर्स कितना होगा. साथ ही आपको मंथली पेंशन कितनी मिल सकती है.
NPS Calculator: ₹10,000 निवेश पर मंथली पेंशन
मान लेते हैं, आपका प्लान 60 साल की उम्र में रिटायर होना है. आपकी मौजूदा उम्र 25 साल है और आप हर महीने 10,000 रुपये NPS में निवेश करते हैं. SBI पेंशन फंड के NPS Calculator की मदद से समझते हैं कि रिटायरमेंट पर कितना होगा अनुमानित फंड और मंथली पेंशन.
NPS में मंथली निवेश: ₹10,000
35 साल में कुल योगदान: ₹42 लाख
निवेश पर अनुमानित रिटर्न: 10%
मेच्योरिटी पर कुल रकम: ₹3.75 करोड़
एन्युटी परचेज: 40% (₹1.5 करोड़)
अनुमानित एन्युटी रेट: 6%
60 की उम्र पर पेंशन: ₹74,958 महीना
(नोट: यह कैलकुलेशन एक अनुमानित आंकड़ा है. वास्तविक आंकड़े में अंतर हो सकता है.)
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NPS में अगर आप 40 फीसदी एन्युटी लेते हैं (मिनिमम इतना रखना जरूरी है) और एन्युटी रेट 6 फीसदी सालाना है, तो रिटायरमेंट बाद करीब 2.25 करोड़ रुपये एकमुश्त मिलेंगे और 1.5 करोड़ रुपये एन्युटी में चले जाएंगे. इसी एन्युटी की रकम से हर महीने करीब 75 हजार रुपये की पेंशन मिलेगी. एन्युटी की रकम जितनी ज्यादा रखेंगे आपको पेंशन उतनी ज्यादा मिलेगी. NPS में जमा रकम को निवेश करने का जिम्मा PFRDA की ओर से रजिस्टर्ड पेंशन फंड मैनेजर्स को दिया जाता है. ये आपके निवेश को इक्विटी, गवर्नमेंट सिक्युरिटीज और नॉन गवर्नमेंट सिक्युरिटीज के अलावा फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट में निवेश करते हैं.
दरअसल, एन्युटी आपके और इंश्योरेंस कंपनी के बीच एक कांट्रैक्ट होता है. इस कांट्रैक्ट के मुताबिक, नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) में कम से कम 40 फीसदी रकम का एन्युटी खरीदना जरूरी होता है. यह रकम जितनी अधिक होगी, पेंशन की रकम उतनी ही अधिक होगी. एन्युटी के तहत निवेश की गई रकम रिटायरमेंट के बाद पेंशन के रूप में मिलती है और एनपीएस की शेष राशि एकमुश्त निकाली जा सकती है.
NPS: 80CCD(1B) में एक्स्ट्रा टैक्स छूट
NPS में दो तरह के अकाउंट टियर 1 और टियर 2 खोले जा सकते हैं. इसमें टियर 1 पेंशन अकाउंट होता है और टियर 2 वॉलेंटरी सेविंग्स अकाउंट. टियर 1 अकाउंट कोई भी शख्स खोल सकता है लेकिन टियर-2 अकाउंट तभी खोला जा सकता है, जब आपके पास टियर-1 अकाउंट हो. इसमें जरूरी बात यह है कि कंट्रीब्यूशन पर आपको जो टैक्स छूट मिलती है, वह सिर्फ टियर-1 अकाउंट पर मिलती है.
NPS के अंतर्गत इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 80CCD(1B) के तहत 50 हजार रुपये तक के निवेश पर टैक्स छूट का लाभ मिलता है. अगर आप सेक्शन 80C के तहत 1.5 लाख रुपये तक की लिमिट पूरी कर चुके हैं तो एनपीएस आपको एक्स्ट्रा टैक्स सेविंग्स में भी मदद कर सकता है. इस योजना की मेच्योरिटी पर 60 फीसदी तक रकम निकालने पर टैक्स नहीं लगता है
(डिस्क्लेमर: NPS में किसी तरह की गारंटीड पेंशन नहीं हैं. यहां सिर्फ एक कैलकुलेशन दी गई है. निवेश या एन्युटी रिटर्न अनुमानित है. इसलिए कोई भी निवेश शुरू करने से पहले अपने एडवाइजर से परामर्श कर लें.)
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05:59 PM IST